Arvind Kejriwal News: सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर संजय सिंह की पहली प्रतिक्रिया, कह दी ये बड़ी बात
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी. इससे आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है.
सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर संजय सिंह ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं. सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले का स्वागत है. तानाशाही का अंत होगा. सत्यमेव जयते. देश देखेगा केजरीवाल का कमाल. संजय सिंह ने कहा, "आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया है. चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है. हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं. अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा. जो अन्याय अत्याचार और तानाशाही है, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की उसका अंत होगा."
सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना होगा और जेल वापस जाना होगा. बेंच ने सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए. एक जून को लोकसभा चुनाव के लिए सातवें और अंतिम चरण के तहत मतदान होगा. मतगणना चार जून को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के कारणों का विवरण बाद में दिया जाएगा. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने चुनाव प्रचार के आधार पर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. पीठ ने कहा कि ईडी की ‘प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट’ (ईसीआईआर) अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी जबकि मुख्यमंत्री को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया. पीठ ने ईडी से कहा, ‘‘वह डेढ़ साल तक बाहर रहे. उन्हें पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.’’