Delhi News: दिल्ली आबकारी नीति (Excise Policy) मामले में सीबीआई से जुड़े केस में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत को बढ़ दिया गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई के केस में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है. विशेष जज कावेरी बावेजा ने सीएम केजरीवाल की हिरासत की अवधि बढ़ा दी है.
सीएम केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया था. उनकी पेशी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर हुई थी. कोर्ट सीएम केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई द्वारा दाखिल पूरक चार्जशीट पर 27 अगस्त को सुनवाई कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में जमानत मिल गई थी लेकिन सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पाई. पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. हालांकि कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई याचिका पर सीबीआई को नोटिस दिया था. सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को की जाएगी.
दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज हुई थी यह याचिका
उधर, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका को 5 अगस्त को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा गिऱफ्तार किए जाने को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने भी अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि "यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई है. जहां तक जमानत याचिका का सवाल है. इस के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं.''
आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर हैं जबकि संजय सिंह को भी इसी मामले में जमानत मिल गई है.
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