Arvind Kejriwal Judicial Custody: दिल्ली की अदालत ने बुधवार (11 सितंबर) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी. वहीं, दिल्ली की अदालत ने एक्साइज पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को जमानत दे दी है. आप नेता को एक लाख रुपये के जमानती बॉन्ड पर जमानत दी गई है. 


सीएम अरविंद केजरीवाल और हिरासत में लिए गए अन्य लोग तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान सुनवाई करते हुए सीएम केजरीवाल की जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई. गौरतलब है कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लड़ रहे हैं. सीबीआई का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े कथित घोटाले में अवैध धन से फायदा हुआ है.


21 मार्च को अरेस्ट हुए थे सीएम केजरीवाल
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी साल 21 मार्च को अरेस्ट किया था. इसके बाद जुलाई में CBI ने इस कथित घोटाले में सीएम केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. 


सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतिरम जमानत
इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा अरेस्ट हुए सीएम अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि, सीबीआई अरेस्ट केस में उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा.  


इससे पहले 27 अगस्त और फिर 3 सितंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल की हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ाई गई थी. अब फिर से उन्हें 25 सितंबर तक कस्टडी में ही रहना होगा.



दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर लगाया आरोप
आप नेता दुर्गेश पाठक ने जमानत मिलने के बाद बुधवार को कहा कि वह कई साल से यह ड्रामा देख रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी झूठे मामलों के जरिए आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं. लेकिन, अब सच सामने आ रहा है. सभी को जमानत मिल रही है और सभी जेल से बाहर आ रहे हैं. 


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