दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट में सीएम केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया. दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी. लेकिन सीबीआई के केस में उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है इसलिए वो जेल में बंद हैं.
ईडी के बाद सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
दिल्ली आबकारी नीति मामले में पहले ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट से सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया.
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत
दिल्ली की निचली अदालत ने आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को 20 जून को जमानत दे दी थी. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी. इसके बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत मिली.
सुप्रीम कोर्ट याचिका पर विचार करने के लिए राजी
अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है. वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील के बाद चीफ जस्टि ने कहा कि कृपया इसे ईमेल करें, मैं इस पर विचार करूंगा.
हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहाराया था
दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को सीएम केजरीवाल की गिरफ्तार को उचित करार दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित नहीं है. हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तार को बरकार रखते हुए कहा था कि वो निचली अदालत का रुख करें.