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अरविंद केजरीवाल को मिल पाएगी बेल? आबकारी नीति से जुड़े CBI मामले में CM ने किया HC का रुख

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई के केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था.

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई के केस में जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है. उनकी याचिका पर शुक्रवार (5 जुलाई) को सुनवाई होगी. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, केजरीवाल के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग की. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामला पेश किया गया.

जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट पहुंचे सीएम केजरीवाल

दिलचस्प है कि सीएम केजरीवाल ने जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वकील ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 439 के तहत जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट जाने पर कोई रोक नहीं है.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उनकी याचिका पर मंगलवार (2 जून) को सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.

न्यायिक हिरासत में सीएम केजरीवाल

केजरीवाल आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं. सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद 26 जून को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें तीन दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया. इसके बाद 29 जून को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. 

सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी. उन्होंने फिर दो जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया. 

निचली अदालत ने 20 जून को सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी. हालांकि इसके अगले दिन 21 जून को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई. हाई कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगा दी.

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