Arvind Kejriwal Health Update: आम आदमी पार्टी (आप) ने 22 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी उस आदेश का स्वागत किया है, जिसमें अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है. इस मसमले पर पार्टी की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के निर्देश से साफ है कि तिहाड़ जेल में कोई डायबिटीज एक्सपर्ट नहीं है.
दरअसल, दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को एम्स प्रशासन को केजरीवाल की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था. ताकि यह तय हो सके कि उन्हें अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है या नहीं.
दूसरी तरफ दिल्ली की एक अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल के उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने डायबिटीज की बीमारी और ब्लड शुगर के स्तर में जारी उतार-चढ़ाव के लिए अपनी पसंद के निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजाना 15 मिनट सलाह लेने की इजाजत मांगी थी.
जेल अफसर मेडिकल बोर्ड से लें परामर्श
राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ने 22 अप्रैल को इस बात पर जोर दिया कि आप नेता को न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान पर्याप्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए. यदि सीएम केजरीवाल को जेल में विशेष परामर्श की आवश्यकता है, तो जेल अधिकारी एम्स दिल्ली के निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से परामर्श करेंगे. मेडिकल बोर्ड सीएम केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं और उनके महत्वपूर्ण आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, एक आहार और व्यायाम योजना तैयार करेगा. इससे पहले सीएम केजरीवाल का अदालत में प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर उनके डॉक्टर द्वारा तैयार किए गए आहार चार्ट को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया था.