Arvind Kejriwal News Live: सौरभ भारद्वाज का BJP पर बड़ा आरोप, 'पंजाब और दिल्ली में AAP को तोड़ने की कोशिश'
Arvind Kejriwal News Live Updates: दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को आबकारी नीति मामले पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई. हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी का रुख जाने बिना फैसला नहीं लिया जा सकता.
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली को ठप कर दिया गया है.दिल्ली को ठप करने वाले पर कारवाई होनी चाहिए.
अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी से पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनका बेटा भी कोर्ट रूम पहुंचे हैं. दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली PIL पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या इसमें कोई कानूनी मनाही है? इसमें न्यायिक दखल आवश्यक नहीं है. अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो उपराज्यपाल उसे देखेंगे. उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे. हमने एलजी का बयान भी अखबारों में पढ़ा कि मामला उनके संज्ञान में है. उन्हें ही देखने दीजिए. राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश कोर्ट नहीं देता.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज ईडी रिमांड खत्म हो रही है. अब केंद्रीय एजेंसी उन्हें Rouse Avenue कोर्ट में पेश करेगी, जहां ईडी रिमांड की मांग करेगी.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी आज आप गोवा के अध्यक्ष अमित पालेकर से पूछताछ करेगी. पालेकर पणजी में ईडी ऑफिस पहुंचे हैं.
दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि कल पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने कहा कि अगर कहीं से भ्रष्टाचार का पैसा ED के पास आता है, तो उसे गरीबों में बांटेंगे. ED की रेड के बाद तो भ्रष्ट और मनी लॉन्ड्रिं कर रही कंपनियों का ज़्यादातर पैसा इलेक्टोरल बॉण्ड के रूप में बीजेपी के पास आया है. 41 ऐसी का कंपनियां हैं जिन्होंने रेड के बाद 2741 करोड़ भाजपा को दिया है. मैं बीजेपी से आग्रह करूंगी कि पब्लिक में घोषणा करें कि इस पैसे को जनता में बांटेंगे चैरिटी में देंगे.
सौरभ भारद्वाज ने पंजाब में सांसद के पाला बदलने पर कहा कि जालंधर से हमारे सांसद सुशील कुमार रिंकू का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, उन्हें अब चुनाव ही लड़ना था. जालंधर में बीजेपी चौथे नंबर पर आएगी, ऐसे में क्यों एक सांसद चौथे नंबर पर आने के लिए भाजपा में जाएगा.
दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि पंजाब और दिल्ली में पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है. बीजेपी को पता है की आप को पंजाब और दिल्ली में हराया नहीं जा सकता है. आप के सांसद और विधायक को तोड़ कर ले जाया जा रहा है.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल की ईडी हिरासत आज खत्म हो रही है. राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मसले पर आज सुनवाई होनी है. उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पिता गोबिंद राम केजरीवाल दिल्ली में अपने आवास पर पहुंचे.
बैकग्राउंड
Delhi CM Resign: दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद 22 मार्च 2024 को उन्हें जांच एजेंसी की कस्टडी में भेज दिया था. आज ईडी की कस्टडी समाप्त हो रही है. प्रवर्तन निदेशालय गुरुवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर करेगी. दिल्ली की अदालत इस मसले पर विचार करेगी कि ईडी की कस्टडी बढ़ाई जाए या फिर दिल्ली के सीएम को जमानत पर छोड़ देना चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को इस मसले पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जमकर बहस हुई. बहस के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है, जिनपर ईडी का रुख जाने बिना ‘सरसरी तौर पर’ फैसला नहीं किया जा सकता. जस्टिस न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने गिरफ्तारी और बाद में ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल द्वारा दायर की गई याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया. दो अप्रैल से पहले ईडी को जवाब दाखिल करने को आदेश दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा तत्काल दिल्ली के सीएम को अंतरिम राहत देने को लेकर सीएम केजरीवाल की याचिका पर ईडी से रुख स्पष्ट करने को कहा है. जस्टिस शर्मा ने कहा कि अब इस मसले पर तीन अप्रैल को सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने अभी इस मसले पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है.
दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘‘उन्हें दो आरोपियों के ‘असंपुष्ट’ बयानों के आधार पर ईडी ने गिरफ्तार किया है.’’ सिंघवी ने दोनों को उनके ‘विश्वासघात’ के लिए ‘जयचंद’ करार दिया. उन्होंने कहा, ‘‘यहां लोकतंत्र, उसके मूल ढांचा और समान अवसर का सिद्धांत की भी बात है. अगर गिरफ्तारी अवैध है तो एक घंटे भी हिरासत में बिताना बहुत ही ज्यादा है.’’ सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को पंगु बना देने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इसके जवाब में हाईकोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दी कि प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब दाखिल किए जाने की जरूरत नहीं है.
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