प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की डिग्री पर उठाए गए सवाल को लेकर गुजरात की हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगा दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नाराजगी भी साफ तौर पर देखी जा रही है. वे अपने मुद्दे पर अब भी सांकेतिक रूप से कायम होते दिख रहे हैं. उन्होंने इस पर नाजारगी जताते हुए ट्वीट भी किया है. 


सीएम ने किया ट्वीट
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, "क्या हमें प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री और उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानने का हक नहीं? उनकी डिग्री दिखाने की मांग करने वाले पर जुर्माना लगा दिया गया! यह क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक."




क्या है न्यायमूर्ति का आदेश
सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. उन्हें चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में राशि जमा करने के लिए कहा गया है. न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में कहा कि याचिका मंजूर की जाती है और सीआईसी का 29 अप्रैल, 2016 का आदेश रद्द किया जाता है.


फैसले के खिलाफ अपील करेगी आप
गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष अपील करेगी. आप गुजरात के कानूनी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रणव ठक्कर ने कहा कि इस फैसले के साथ, नागरिकों ने प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार खो दिया है. इस मामले में प्रतिवादी अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाने से भी हमें हैरानी हुई है. हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इस आदेश के खिलाफ जल्द ही एक खंडपीठ का रुख करेंगे.


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