Arvind Kejriwal News: क्या अरविंद केजरीवाल जेल में से सरकार चला सकते हैं? जानें- अभिषेक मनु सिंघवी का जवाब
Arvind Kejriwal: क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं? जानें अभिषेक मनु सिंघवी ने इस सवाल का क्या दिया जवाब. कानूनन ऐसा करने पर रोक नहीं है.
Arvind Kejriwal Latest News: दिल्ली आबकारी नीति मसले पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी के बाद से इस बात की चर्चा चरम पर है कि, क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं? एबीपी से बातचीत में अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Sighavi) चौंकाने वाला जवाब दिया.
उन्होंने कहा, ' कौन सा प्रतिबंध हैं कि आप सरकार नहीं चला सकते. उन्होंने कहा कि इस मामले में आपको बताना होगा प्रतिबंध. मुझे बताना नहीं है अनुमति. बीजेपी परोक्ष रूप से पीआईएल फाइल अदालत में करवा रही है. बंद करो प्रतिबंध. कोई कानूनी रोक नहीं है. ये बात सही है. इसका मतलब है मैं कर सकता हूं. '
क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं?
— ABP News (@ABPNews) April 4, 2024
‘नाश्ते पर नेताजी’ में देखिए अभिषेक मनु सिंघवी (@DrAMSinghvi) का EXCLUSIVE इंटरव्यू@manogyaloiwal के साथhttps://t.co/smwhXURgtc#AbhishekManuSinghvi #ArvindKejriwal #AAP #Delhi #TiharJail #Congress #NashteParNetaji #ABPNews pic.twitter.com/RtsQfid3JS
सीएम की गिरफ्तारी को बताया था गैर कानूनी
इससे पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के तत्काल बाद अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि 21 मार्च 2024 को ईडी ने उनके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से एक्शन लिया था.
दरअसल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था. सीएम को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में घंटों तक पूछताछ के बाद ईडी ने सीएम को हिरासत में लिया. उसके बाद सीएम को 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. दो बार अदालत ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेजा, लेकिन तीसरी सुनवाई के दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
दरअसल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था. सीएम को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में घंटों तक पूछताछ के बाद ईडी ने सीएम को हिरासत में लिया. उसके बाद सीएम को 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. दो बार अदालत ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेजा,
अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक अप्रैल को इस मामले में सुनवाई के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली के सीएम ने हाईकोर्ट में अपील की. बुधवार को उनकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में पांच घंटे से ज्यादा देर तक बहस हुई. उसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया.