दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में पेशी के दौरान कहा कि पीएम (नरेंद्र मोदी) जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है. वहीं कोर्ट अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरास में भेज दिया है. इससे पहले ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश देने की मांग की और कहा कि फिलहाल हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है.
कोर्ट में ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जांच मे सहयोग नहीं किया, सवालों के जवाब नहीं दिया. ईडी की तरफ से ASG एस वी राजू ने कहा कि कोर्ट को ये सब बताने का मकसद ये है कि हम आगे भी केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकते हैं. 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए. केजरीवाल सीधे-सीधे जांच में जवाब नहीं दे रहे हैं.
ईडी ने कहा कि केजरीवाल बार-बार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता. केजरीवाल ने अपना फोन नहीं दिया, जानबूझकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर ने कहा कि इनकी इस याचिका में सीमित मांग है. लेकिन, हम उससे आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि फिलहाल 1700 करोड़ रुपे की या किसी और रकम की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे.
वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुझे कहना पड़ेगा कि इनका रवैया बहुत उदार है. इसके बाद जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हम 24 जुलाई को सुनवाई करेंगे. हम विभाग के बयान के मद्देनजर सुनवाई टाल रहे हैं. इस याचिका के विरोध में अपनी दलीलें रखने के लिए बाद में उन्हें पूरा अवसर मिलेगा.
केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 22 मार्च को ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया. इसके बाद अदालत ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया. उनकी रिमांड आज खत्म हो रही है. ईडी ने आज कोर्ट में रिमांड की मांग नहीं की और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग की.