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आतिशी की अफसरों ने नहीं मानी बात तो सचिव और शिक्षा विभाग को जारी किया नोटिस, मांगे इस सवाल के जवाब
Atishi News: आतिशी ने अपने नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 239एए का हवाला देते हुए जोर दिया है कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कार्यकारी अधिकार रखती है.
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Atishi Action: दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने पांच हजार शिक्षकों के स्थानांतरण को रोकने के निर्देश की कथित रूप से अवहेलना करने पर दोषी अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने के संकेत दिए हैं. शिक्षा मंत्री ने विभागीय सचिव और शिक्षा निदेशालय (डीओई) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. दरअसल, शिक्षा मंत्री ने एक जुलाई को आदेश दिया था कि किसी भी शिक्षक का तबादला सिर्फ इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसने किसी विशेष स्कूल में 10 साल से अधिक समय बिताया है.
आतिशी ने अपने नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 239एए का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की निर्वाचित सरकार राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कार्यकारी अधिकार रखती है. उन्होंने शिक्षा विभाग के सचिव और शिक्षा विभाग से पूछा है कि उनके आदेशों की अवहेलना कर अधिकारियों ने अनुच्छेद 239एए का उल्लंघन किया है. ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए?
ट्रांसफार होने से शिक्षकों में रोष
बता दें कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर एक सूची जारी की थी, उसमें शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से आवंटित स्कूल में नियुक्त होने के निर्देश दिए गए थे. सबसे अधिक टीजीटी शिक्षकों का किया गया था. निदेशालय ने टीजीटी के पद पर कार्यरत 3150, पीजीटी के 847 और विभिन्न पदों पर कार्यरत 1009 शिक्षकों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया था. ट्रांसफर के आदेश को लेकर शिक्षकों में काफी रोष है. टीचर्स का कहना है कि उन्हें तय दूरी से अधिक दूरी पर स्कूल आवंटित हुए हैं.
दिल्ली में पांच हजार शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर आप ने एलजी विनय सक्सेना पर निशाना साधा है. आप नेता व विधायक दिलीप पांडे ने आरोप लगाया कि यह सीएम अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को खत्म करने का प्रयास है. इतने बड़े पैमाने पर तबादले सोची समझी साजिश के तहत किए गए हैं. शिक्षा मंत्री आतिशी ने तबादले को रद्द करने का निर्देश दिया था. इसके बाद भी यह फरमान जारी किया गया.
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