'जिस तरह से केजरीवाल CM की कुर्सी को...', जमानत मिलने के बाद BJP सांसद बांसुरी स्वराज का तंज
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी और वैध थी और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिये था.
Bansuri Swaraj On Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. इस बीच बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है.
दिल्ली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाते हुए कहा, ''अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन हैं. उनकी गिरफ्तारी कानूनी और वैध थी और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिये था. अरविंद केजरीवाल लापरवाह मुख्यमंत्री थे.''
#WATCH | Delhi: Supreme Court grants bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in a corruption case registered by CBI in the alleged excise policy scam.
— ANI (@ANI) September 13, 2024
BJP MP Bansuri Swaraj says, "This is the fourth time, that the courts of this country have found that the arrest of Delhi CM Arvind… pic.twitter.com/sg1ziiBCIK
केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी के पास सबूत- बांसुरी स्वराज
बीजेपी सांसद ने आगे कहा, ''दिल्ली की सीएम केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी के पास सबूत हैं. इसका सीधा अर्थ ये भी है कि अरविंद केजरीवाल न केवल शराब घोटाले के किंगपिन हैं बल्कि सिर से लेकर पैर तक इसमें डूबे हुए हैं. वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे और किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे. बेल मिलना एक प्रकिया का हिस्सा है. ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) निष्पक्ष जांच एजेंसी है.
सीएम की कुर्सी जकड़कर बैठे हैं केजरीवाल- बांसुरी स्वराज
बांसुरी स्वराज ने कहा, ''जिस तरह से केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी को जकड़कर बैठे हैं, ये उनकी उदंडता है और उनकी हठ से दिल्ली का अहित हो रहा है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस संकेत को समझा नहीं क्योंकि सत्ता के मोह में वो मदमस्त हैं. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चाहे बेल दी हो लेकिन उन्होंने पाया है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त हैं.''
उन्होंने आगे कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उनको न तो सीएम ऑफिस जाने के योग्य और ना ही किसी फाइल पर साइन करने के योग्य समझा गया है. यानी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेपरवाह सरकार के लापरवाह मुख्यमंत्री हैं.''
गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 सितंबर) को अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी है. इसके साथ ही अदालत ने केजरीवाल को मामले के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया है.
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