Delhi News: दिल्ली सरकार ने नियमों का उल्लंधन करने पर एक स्कूल पर बड़ी कार्रवाई की है. दिल्ली सरकार ने फीस बढ़ोतरी के मामले पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता को रद्द करने का फैसला किया है. जिसके तहत दिल्ली के लोधी इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित बैनियन ट्री स्कूल (Banyan tree school) की मान्यता को रद्द कर दिया गया है. शिक्षा विभाग द्वारा पहले स्कूल को एक नोटिस जारी किया गया था कि जिसमें स्कूल प्रशासन से फीस बढ़ोतरी को लेकर जवाब मांगा गया था.
फीस बढ़ोतरी की वजह से हुई कार्रवाई
शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए नोटिस का स्कूल प्रशासन द्वारा कोई संतोषजक जवाब नहीं दिया जा सका. जिसके चलते स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया गया. दिल्ली सरकार द्वारा लगातार स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर सख्ती से दिशा निर्देश जारी किए गए है. साल 2020-21 के एकेडमिक सेशन में कोविड लॉकडाउन का हवाला देकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे. लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए इन दिशा निर्देशों को बैनियन ट्री स्कूल प्रशासन द्वारा पालन नहीं किया गया. जिसके चलते बैनियन ट्री स्कूल की मान्यता रद्द की गई.
शिक्षा विभाग ने जारी किए थे निर्देश
दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को निर्देश दिया गया था कि बच्चों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते हैं. शिक्षा विभाग ने कहा था कि जो स्कूल डीडीए की जमीन पर बने हैं. उन्हें बिना शिक्षा विभाग के निर्देश के फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है. अगर फीस भी वो इस आदेश का उल्लंधन कर स्कूल फीस बढ़ाते है तो उन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी. शिक्षा विभाग के निदेशक हिमांशु गुप्ता का कहना है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए एकेडमिक सेशन 2022-23 का संचालन करने की अनुमति दी गई है. सेशन खत्म होने के बाद स्कूल के बच्चों और स्टाफ को रामकृष्ण एंड सन्स चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा.
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