Delhi: 'घरों को तोड़कर बेघर न करें, या फिर...', HC के आदेश के पर भलस्वा डेयरी के लोगों का प्रदर्शन
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भलस्वा डेयरी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. दरअसल, हाईकोर्ट ने भलस्वा डेयरी में किए गए अवैध निर्माणों को ढहाने का आदेश दिया है.
Delhi News: दिल्ली की बड़ी डेयरियों में शुमार भलस्वा डेयरी के लोग बीते कुछ दिनों से बेघर होने के डर के साये में जी रहे हैं. क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर जल्दी ही भलस्वा डेयरी में किए गए अवैध निर्माणों को ढहा दिया जाएगा. जिसके विरोध में अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और भलस्वा डेयरी के निवासियों ने एक महापंचायत आयोजित कर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
इसमें पशुपालन और व्यापार करने वाले लोगों ने हिस्सा लिया. काफी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी पहुंचे. प्रदर्शनकरियों ने उनके घर ने तोड़े जाने की मांग को लेकर गुर्जर चौक को जाम कर दिया.
'अगर सरकार ने किया बेघर तो करेंगे आत्मदाह'
दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के विरोध में लोगों ने तख्तियां, बैनर और पोस्टर हाथों में लेकर मार्च निकाला और बेघर न किए जाने की मांग के साथ सरकारी आदेश के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारी लोगों ने सरकार से मांग की है कि उनके घरों को तोड़कर उन्हें बेघर न किया जाए, अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो फिर उन्हें फांसी पर लटका दे. प्रदर्शकारियों ने सरकार को आत्मदाह की चेतावनी भी दी है.
कोर्ट ने क्यों दिया आदेश?
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गाजीपुर समेत भलस्वा डेयरी में मवेशियों के शेड के स्थान पर अवैध रूप से किए गए आवासीय और व्यवसायिक निर्माण को देखते हुए एमसीडी समेत सभी संबंधित एजेंसियों को चार हफ्तों के अंदर भलसवा डेयरी को घोंघा डेयरी में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है.
कोर्ट ने तरफ से यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार और एमसीडी मवेशियों के भलस्वा के लैंडफिल साईट पर जहरीला कचड़ा खाने से रोकने में भी नाकाम साबित हो रही है, जो लोगों और खास तौर पर बच्चों के लिए काफी खतरनाक है. क्योंकि सभी इन मवेशियों का दूध पीते हैं.
हाईकोर्ट ने इस आदेश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भलस्वा डेयरी को घोंघा डेयरी के 83 एकड़ भूमि में से इसके लिए आवश्यक 30 एकड़ भूमि में शिफ्ट करने का आदेश दिया है. इस मामले में 23 अगस्त को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है, लेकिन इससे एक दिन पहले यानी 22 अगस्त को कोर्ट में एक्शन टेकेन रिपोर्ट दाखिल करना है.
दिल्ली की तमाम डेयरियों में मची खलबली
गौरतलब है कि डेयरियों को सिर्फ पशूओं के लिए शेड निर्माण के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन पशुपालन करने वाले लोगों ने वहां अपने लिए आवासीय के अलावा व्यवसायिक निर्माण भी अवैध रूप से कर लिए हैं, जिसे तोड़ने के लिए अब हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है. जिसका विरोध अब भलस्वा डेयरी के लोग कर रहे हैं.
हालांकि, यह आदेश सिर्फ भलस्वा डेयरी के लिए जारी किया गया है, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद अब दिल्ली की तमाम डेयरियों में खलबली मची हुई है और कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं.
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