Swati Maliwal Case: विभव कुमार को झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Bibhav Kumar News: विभव कुमार ने स्वाती मालीवाल मामले में अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव की याचिका शुक्रवार (2 अगस्त) को खारिज कर दी.
Delhi News: आप सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) केस में विभव कुमार (Bibhav Kumar) को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आदेश जारी किया है.
विभव कुमार ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है. विभव के वकील ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई थी और उनकी गिरफ्तारी 18 मई को हुई है. उस दिन गिरफ्तारी हुई थी जिस दिन उन्होंने स्वेच्छा से जांच में शामिल होने को लेकर पुलिस को आवेदन दिया था. पुलिस ने विभव की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि विभव कुमार की गिरफ्तारी जल्दबाजी में नहीं हुई थी और इसमें इसका कोई दोष नहीं है.
अभी न्यायिक हिरासत में हैं विभव कुमार
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विभव कुमार की याचिका पर 8 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. विभव कुमार को न्यायिक हिरासत में रखा गया है. उनपर 13 मई को स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोप हैं. उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था. विभव की जमानत याचिका पहले ही निचली अदालत और हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है.
पीटीआई के मुताबिक, विभव कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोपी का काफी प्रभाव है और उसे राहत देने का कोई आधार नहीं बनता. कोर्ट ने कहा था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जमानत देने पर याचिकाकर्ता मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है.
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