Swati Maliwal Case: जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे विभव कुमार, कहा- जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा मिले
Swati Maliwal Case: विभव कुमार को स्वाति मालीवाल केस में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने जमानत की मांग की थी. निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था.
Bibhav Kumar News: आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर हुई मारपीट मामले में गिरफ्तार विभव कुमार ने जमानत पर निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका में कहा कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया. जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा मिले. पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच हो.
विभव कुमार की जमानत वाली याचिका में कल यानी 30 मई को सुनवाई की मांग की गई है. निचली अदालत ने 27 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार की जमानत अर्जी ठुकरा दी थी.
Delhi CM's close aide Bibhav Kumar moves Delhi High Court challenging trial court order denying him bail in the assault case filed by AAP MP Swati Maliwal
— ANI (@ANI) May 29, 2024
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सीएम आवास से हुई थी विभव कुमार की गिरफ्तारी
गौरतलब है कि स्वाति मालीवाल मामले में शनिवार 18 मई को दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार किया था. उन्हें सीएम केजरीवाल के आवास से पुलिस ने हिरासत में लिया था और वहां से सिविल लाइन पुलिस स्टेशन लेकर गई थी.
क्या था स्वाति मालीवाल मामला?
दरअसल, बीते 13 मई को स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के सीएम आवास पर विभव कुमार ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की थी. इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री आवास से ही पीसीआर कॉल किया था, लेकिन तुरंत शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. बाद में स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दी शिकायत में विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए थे.
इसके बाद विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ क्रॉस शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि स्वाति मालीवाल ने 13 मई को मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में सेंध लगाई थी और बिना ऑथराइजेशन के सीएम आवास में एंटर किया था. इतना ही नहीं, उन्होंने वहां हंगामा भी खड़ा किया था. खुद पर लगे आरोपों को विभव कुमार ने बेबुनियाद बताया था.
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