Delhi: यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालकों के लिए नए नियम बनाने जा रहा है. नए नियमों के मुताबिक मोबाइल ऐप से टैक्सी बुकिंग के समय तय किए गए रूप पर ही टैक्सी चलानी होगी. यदि चालक ने तय रूट से अलग रास्ते पर टर्न लिया है तो उसका अलर्ट सीधे कंट्रोल रूप में जाएगा. इसके अलावा आठ साल बाद यानी 2030 तक टैक्सी के तौर पर केवल ई-वाहन ही चल सकेंगे.
परिवहन विभाग ने जारी की फाइनल ड्राफ्ट नीति
परिवहन विभाग ने मंगलवार को मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालकों, व्यावसायिक डिलिवरी में प्रयोग होने वाले वाहनों के लिए फाइनल ड्राफ्ट नीति जारी की है. यही नहीं विभाग ने इस नीति पर जनता के सुझाव भी मांगे है. कोई भी व्यक्ति तीन सप्ताह के भीतर अपने सुझाव दे सकता है. विभाग की मानें तो अब ऐप आधारित टैक्सी हो या व्यावसायिक डिलीवरी में प्रयोग होने वाले वाहन सभी को 2030 तक अपने वाहन को ई-वाहन में तब्दील करना होगा. ऐसा न करने पर प्रत्येक वाहन पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा.
सर्ज प्राइसिंग से भी मिलेगी राहत
दिल्ली में मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी के सर्ज प्राइसिंग से भी राहत मिलेगी. परिवहन विभाग ने कहा है कि विभाग टैक्सी का किराया खुद तय करेगा. यदि सर्ज प्राइसिंग की जरूरत पड़ी तो वह तय किराए से दोगुने से ज्यादा नहीं होगा.
चालक की 3.5 स्टार रेटिंग जरूरी
नियम के मुताबिक दिल्ली में टैक्सी चलाने वाले चालक की रेटिंग तय होगी. यदि एक साल के अंतराल में उसकी औसत रेटिंग 3.5 से कम है तो उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा. बुकिंग के समय जो चालक दिखाया गया है वही चालक होना चाहिए.
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