बड़ी खबर: दिल्ली में यमुना घाट पर छठ मनाने पर लगी रोक को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की
हाई कोर्ट ने कहा कि डीडीएमए का ये आदेश अचनाक नहीं आया. याचिकाकर्ता के पास मौका था कि वह दिल्ली में अपनी बात रखते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.
Delhi Chhath Puja 2021: दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीएमए के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज की जिसमें कहा गया था कि डीडीएमए ने सार्वजनिक जगहों (यमुना घाट) पर छठ पूजा कि जो रोक लगाई है, उस आदेश पर रोक लगा दी जाए. कोर्ट ने कहा कि डीडीएमए का यह आदेश अचानक नहीं आया. ऐसे में याचिकाकर्ताओं के पास मौका था कि वह दिल्ली में के पास जाकर अपनी बात रखते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि वैसे भी अब तो छठ की पूजा की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में पूजा के बीच जगह में बदलाव वैसे भी नहीं की जा सकती.
बता दें कि आज आस्था के महापर्व छठ के मौके पर शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. दिल्ली में कोरोना के मद्देनजर यमुना घाट के किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक लगी हुई है. इसके अलावा श्रद्धालू यमुना में पूजा की सामग्री भी प्रवाहित नहीं कर सकेंगे. डीडीएमए के यमुना पर छठ न मनाने के आदेश पर दिल्ली में राजनीति भी हुई. बीजेपी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा. वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि छठ के लिए उसने दिल्ली के मोहल्लों में 800 से ज्यादा घाटों का निर्माण किया है.
वहीं आज दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम उस प्रतिबंध को नहीं मानते और हम इस प्रतिबंध को तोड़ रहे हैं. हम जाएंगे (सोनिया विहार यमुना घाट) और जो रोकने वाले होंगे हम उन लोगों से जूझेंगे. वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि यमुना में नाले का गंदा पानी डाला जाता है जिसको साफ करने के प्लांट को लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 2,419 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए हैं. लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और वो पैसा कहां गया किसी को नहीं पता.
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