Vijendra Gupta Fileed Rit in Delhi High Court: दिल्ली के रोहिणी से भारतीय जनता पार्टी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल की है. उन्होंने हाईकोर्ट में विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल के फैसले को चुनौती दी है. अपनी याचिका में उन्होंने स्पीकर के फैसले को रद्द करने की मांग की है. 


दरअसल, दो दिन पहले बीजेपी विधायक विजेन्द्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल ने अगले बजट सत्र तक यानी एक साल के लिए सदन की बैठकों में भाग लेने से निलंबित कर दिया था. गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है. बीजेपी विधायक गुप्ता की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट सुनवाई होगी.


कौन हैं विधानसभा से निलंबित विधायक विजेंद्र गुप्ता


बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के रोहिणी से विधायक हैं. वह श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ग्रैजुएट की पढ़ाई पूरी की थी. साल 1983 में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव के रूप में सियासी करियर की शुरुआत की थी. वर्ष 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे. वह 2015 से 2020 तक दिल्ली विधानभा में विपक्ष के नेता भी रहे. दो दिन पहले  दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने उन्हें सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में एक साल यानी अगले बजट सत्र तक के लिए  निलंबित कर दिया था. स्पीकर के उसी फैसले के खिलाफ उन्होंने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. अब इस मसले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. स्पीकर के उसी फैसले के खिलाफ उन्होंने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. अब इस मसले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. विजेंद्र गुप्ता ने स्पीकार के फैसले को पूरी तरह से मनमाना और नियम विरूद्ध कार्रवाई करार दिया है.  


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