Delhi News: दिल्ली की राजनीति में बीजेपी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच चल रही सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ मिले किसी भी राजनीतिक मौके का फायदा उठाने से चूकना नहीं चाहती है. यही वजह है कि दोनों पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर अनवरत चलता आ रहा है. इसी कड़ी में अब बीजेपी ने आप की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है.


विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने किसानों के मुआवजे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार जसोला और मदनपुर खादर के गांवों के करीब 150 किसानों के 130 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान नहीं कर रही है. यहां तक कि सरकार ने कोर्ट में यह तर्क दे दिया है कि सरकार के यानी एडीएम/लैंड एग्जीक्यूशन कलेक्टर (एलएसी) के एकाउंट में पैसा ही नहीं है.


जसोला गांव की 76 बीघा जमीन की गई थी अधिग्रहित



रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार के इस रवैये को देखते हुए कोर्ट ने एडीएम कार्यालय की अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि इस फैसले की न तो अपील की जा सकती है और न ही इस पर कोई रोक लगाई जा सकती है. उन्होंने बताया कि जसोला गांव की 76 बीघा जमीन 1986-87 में अधिग्रहित की गई थी. यह जमीन 13-A मथुरा रोड को कालिंदी कुंज तक बढ़ाने के लिए अधिग्रहित की गई थी.


बिधूड़ी ने बताया कि लगभग 150 किसानों की यह जमीन थी, जिन्हें मुआवजे के रूप में 130 करोड़ रुपये दिया जाना था. लेकिन, सरकार ने इस राशि का भुगतान नहीं किया. यहां तक कि सरकार इस मुआवजे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी 20 अप्रैल 2022 को मुआवजे की यह राशि देने के लिए किसानों के पक्ष में ही फैसला सुनाया. इसके बाद अब तक उस फैसले पर अमल नहीं किया गया.




दिल्ली सरकार ने साकेत कोर्ट में क्या कहा?


नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि मुआवजा न दिए जाने पर 26 जुलाई 2023 को साकेत कोर्ट ने एडीएम/लैंड एग्जीक्यूशन कलेक्टर (एलएसी) की अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया था. दिल्ली सरकार की ओर से इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. हाईकोर्ट ने 16 अगस्त 2023 को मुआवजे के भुगतान के लिए दिल्ली सरकार को चार सप्ताह का समय दिया. लेकिन, उस दौरान भी यह राशि नहीं दी गई.


बीजेपी विधायक ने बताया कि जब 20 सितंबर 2023 को फिर यह मामला साकेत कोर्ट में आया तो सरकार की तरफ से कोर्ट में शर्मनाक तरीके से यह कहा गया कि एलएसी के एकाउंट में पैसा ही नहीं है. इस पर कोर्ट ने अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश पर सख्ती से अमल करने का आदेश जारी किया. अब 5 अक्टूबर को कोर्ट ने बैलिफ की नियुक्ति का आदेश दिया है और 25 अक्टूबर तक इस आदेश पर अमल की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी.


किसानों का हक मार रही केजरीवाल सरकार: बिधूड़ी


बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाने का पाखंड कर रही है. किसानों को भुगतान न करना पड़े, उसके लिए इस हद तक जा सकती है कि वह अपने खाते में पैसा न होने की दुहाई देने लगे. एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य दावा करते हैं कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ किसानों का हक मारा जा रहा है और उनकी जमीन की मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है.


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