CAA Portal News: लंबे समय तक चले विरोध के बावजूद आखिरकार केंद्र सरकार ने सिटिजनशिप अमेडमेट एक्ट (CAA) को लागू कर दिया. इसके लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों के लिए भारत की नागरिकता लेने का रास्ता साफ हो गया है. अब गृह मंत्रालय ने CAA 2019 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने की चाह रखने वाले शरणार्थियों के लिए https:// indiancitizenshiponline.nic. in नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है.
भारत की नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक गैर मुस्मिल इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सीएए पोर्टल के बाद जल्दी ही सीएए एप भी लॉन्च करने की केंद्र सरकार की योजना है. एप लॉन्च होने के बाद लोग अपने मोबाइल से भी घर बैठे CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे.
नागरिकता पाने के लिए किसे माना जाएगा योग्य?
CAA 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण लेने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदक को रजिस्ट्रेशन के समय कुछ शुल्क के साथ कुछ आवश्यक डाक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी भी सबमिट करनी होगी. इसके बाद आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से उक्त शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए मंजूरी मिल जाएगी.
हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में फॉर्म भरने की सुविधा
नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के विकल्प लोगों को मिलेंगे. जिसके माध्यम से अपनी पसंदीदा भाषा का चयन कर आवेदन किया जा सकेगा. आवेदन करने के लिए ई-मेल आईडी या फिर मोबाइल फोन नंबर के साथ आवेदक से कुछ सामान्य जानकारी मांगी जाएंगी. जिसके बाद कुछ आवश्यक सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाबों के आधार पर आवेदक को बताया जाएगा की उन्हें कौन सा फॉर्म भरना होगा.
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