Delhi News: दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास में दिल्ली सरकार कई कारगर कदम उठा रही है. इस कड़ी में दिल्ली में 10 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 15 साल से ज्यादा के डीजल वाहनों को दिल्ली में चलाने पर प्रतिबंध है. इसके बावजूद इन नियमों का उल्लंघन कर दिल्ली की सड़कों पर कई वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं. जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की है. इसके तहत प्रतिबंधित वाहनों को जब्त कर सीधे स्क्रैप करने के लिए भेजा जाएगा. 


वाहनों को जब्त कर सौंपा जाएगा स्क्रैप डीलर को


29 मार्च से शुरू किए गए इस अभियान के लिए दर्जन भर से ज्यादा समर्पित टीमों का गठन किया गया है, जो अपने-अपने इलाकों में ऐसे वाहनों को जब्त कर स्क्रैप करने के लिए भेजेंगे. इन टीमों में पंजीकृत स्क्रैप डीलर भी क्रेन के साथ शामिल होंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वाहनों को जब्त कर पंजीकृत स्क्रैप डीलर को सौंप दिया जाएगा. स्क्रैप यूनिट में इन वाहनों को लाकर इनकी कीमत निकाली जाएगी और कीमत संबंधित वाहन मालिकों को दी जाएगी. सार्वजनिक स्थानों और सड़कों के किनारे खड़े पुराने वाहनों को भी जब्त किया जाएगा.


सुप्रीम कोर्ट ने 2018 से लगा रखी है रोक


गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा रखा है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) भी ऐसे वाहनों के चलने की अनुमति नहीं देता है. ऐसे वाहनों के खिलाफ पहली बार इस तरह का बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार पुराने वाहनों की कीमत दी जाएगी.


एनओसी लेकर दूसरे राज्य में चलाने या फिर इलेक्ट्रिक में बदलवाने का है विकल्प


बता दें कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने पिछले 5 वर्षों में करीब 54 लाख पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द किया है. ये वाहन 2007 से लेकर 2012 तक के पंजीकृत हैं. सरकार ने इन वाहनों को लेकर 3 विकल्प दिए हैं. ऐसे वाहन मालिक परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेकर अपने वाहन को अन्य राज्यों में पंजीकृत करा लें, दूसरा, इन वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलवा लें या फिर इन्हें स्क्रैप करा लें. अन्यथा सार्वजनिक स्थानों पर मिलने पर जब्त कर उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा.


समय पूरा करने वाले वाहनों के खिलाफ हर दिन होगी कार्रवाई


मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में 19 पंजीकृत डीलरों को अनुमति दी गई है. लेकिन अभी 4 के पास ही पंजीकृत वाहन स्क्रैप यूनिट हैं. परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब दिल्ली में 10 साल से पुराना कोई डीजल वाहन व 15 साल से पुराना कोई पेट्रोल वाहन नजर नहीं आएगा. प्रत्येक दिन जो भी वाहन अपना समय पूरे करते जाएंगे, उनका पंजीकरण निरस्त होता जाएगा, साथ मे कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी. आपको बता दें कि इस मुहिम की शुरुआत कल से हो चुकी है और इस अभियान के पहले दिन 50 गाड़ियो को जब्त कर जिसे सीधा स्क्रैप डीलर को भेज दिया गया है.


ये भी पढ़ें :- Delhi Covid Cases: कोरोना पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले- धबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहें