Centre on Cannabis: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि देश में सरकार ने HC को बताया- 'कैनेबिस' पूरी तरह बैन नहीं, इस काम के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है. केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि गांजा का चिकित्सकीय और वैज्ञानिक इस्तेमाल की अनुमति है. हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इंकार कर दिया, जिसमें औषधीय उद्देश्य सहित विभिन्न आधारों पर 'कैनेबिस' के उपयोग को वैध बनाने का अनुरोध किया गया है.न्यायमूर्ति राजीव शखदर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता ग्रेट लीगलाइजेशन मूवमेंट इंडिया ट्रस्ट द्वारा जल्द सुनवाई के आवेदन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ऐसी रिपोर्टें थीं जो बताती हैं कि कैनबिनोइड्स ने कोविड-19 के प्रभाव का मुकाबला करने में मदद की.


आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता
याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को कहा कि बोर्ड की स्थिति के अनुसार इस पड़ाव पर आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता. जो भी संभव है, हम वह करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. गांजा मामले को लेकर अगली सुनवाई अब मार्च में होगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने दायर इस याचिका में मादक पदार्थ निषेश संबंधी एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई है जो गांजा के इस्तेमालो को प्रतिबंधित करता है.   


राज्य सरकारों को लाइसेंस देने का अधिकार
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के निदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है,  कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत गांजा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन संबंधित राज्य सरकारों से आवश्यक अनुमति लेकर चिकित्सा, वैज्ञानिक, औद्योगिक, बागवानी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. राज्य सरकारों को औद्योगिक और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती का लाइसेंस देने का अधिकार है. इसी तरह, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि औद्योगिक/बागवानी उद्देश्यों के लिए खेती, जैसा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 14 में प्रदान किया गया है, द्वारा विचार किया जा सकता है.


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