केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है. इन नए नियमों के अनुसार जनगणना के लिए अब नागरिक ऑनलाइन माध्यम से खुद अपनी जानकारी दे सकेंगे. हालांकि पहले की तरह जनगणना के लिए घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अभी भी जारी रहेगा, लेकिन सरकार के इस बदलाव से जनगणना कर्मचारियों को काफी सहूलियत मिलेगी.
जनगणना के लिए नए नियमों में खुद ही जनगणना में अपडेट के लिए नियम 6 में एक खंड जोड़ा गया है. इस नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकता है. इसके लिए तय स्थान पर दोनों तरह के कागजात को रखा जा सकता है. इसके साथ ही नियम पांच में, मीडिया शब्द को इलेक्ट्रानिक या किसी अन्य मीडिया से बदल दिया गया है.
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गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में 10 जनगणना संचालन निदेशक नियुक्त किए हैं. इन अधिकारियों को सिक्किम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में नियुक्त किया गया है.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जनगणना (संशोधन) नियम 2022 के अनुसार नागरिक पहले के किसी भी प्रविधानों को बिना बदले खुद अपनी जनगणना की अनुसूची को भर सकता है और इसे जमा भी कर सकता है. मतलब साफ है कि जनगणना के संशोधित नियमों में नागरिकों को अपनी जानकारी खुद दर्ज करने की इजाजत दी गई है.
बताते चलें के पहले ही मकानों की सूचीकरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने का काम साल 2020 में अप्रैल से सितंबर में होना था लेकिन कोविड महामारी के कारण काम स्थगित कर दिया था.