केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को दी निजामुद्दीन मरकज को खोलने की जिम्मेदारी, वक्फ बोर्ड को करना होगा आवेदन
दिल्ली हाई कोर्ट में निजामुद्दीन मरकज मस्जिद को खोलने को लेकर सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने कहा कि इसका फैसला दिल्ली पुलिस करेगी कि मस्जिद खुलेगी या नहीं.
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में केंद्र ने कहा दिल्ली पुलिस निजामुद्दीन मरकज के मस्जिद परिसर को खोलने का फैसला करेगी. जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड को संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ के समक्ष एक आवेदन दायर करने के लिए भी कहा है. कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील ने निजामुद्दीन मरकज की अन्य तीन मंजिलों को खोलने की अनुमति मांगी गई थी.
केंद्र के वकील रजत नायर ने अदालत को आश्वासन देते हुए कहा कि इसका फैसला दिल्ली पुलिस करेगी. दिल्ली वक्फ बोर्ड या मरकज की मैनेजमेंट कमिटी की ओर से हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के एसएचओ को आवेदन दिया जाए जिस पर वह तुरंत फैसला लेंगे.
दिल्ली वक्फ बोर्ड को केंद्र की तरफ से भरोसा दिया गया है अगर वह आने वाले त्योहारों शब-ए-बारात और रमजान के लिए खोलने के लिए दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं तो वह इस मांग पर निष्पक्षता से विचार करेगी. दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज मस्जिद को उस समय ताला लगा दिया गया था जब मार्च 2020 में यहां तबलीगी जमात के कुछ सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए.
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दिल्ली वक्फ बोर्ड और मरकज प्रबंधन कमेटी की ओर से सीनियर एडवोकेट्स संजय घोष और रेबेका जॉन ने निजामुद्दीन मरकज की मस्जिद को खोलना का अनुरोध किया था. वहीं इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमें पिछले साल ही हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 50 लोगों को मस्जिद की पहली मंजिल पर पांच बार नमाज अदा करने आपत्ति नहीं हैं.
दिल्ली पुलिस ने कहा अभी मस्जिद को पूरी तरह से नहीं खोला जा सकता है और मरकज प्रबंधन कमिटी के कुछ सदस्य संबंधित केस में आरोपी भी हैं. पुलिस की इस दलील पर बेंच का मानना था कि केस अलग है और मस्जिद को खोलनी के मांग अलग है क्योंकि ये मांग तब्लिगी जमात में आए विदेशियों द्वारा नहीं की जा रही है.