अब मंत्री या सांसद से तबादले की पैरवी करवाने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
डीओपीटी ने आदेश जारी कर कहा है कि उसे काफी संख्या में सीएसएस कैडर में सहायक सेक्शन अधिकारी (एएसओ) ग्रेड में निजी और स्वास्थ्य के आधार पर अंतर कैडर स्थानांतरण आग्रह प्राप्त हो रहे हैं.
Central Government Warns Employees: केंद्र सरकार ने केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के तहत सहायक सेक्शन अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने मंत्रियों और सांसदों से ट्रांसफर की पैरवी करवाई तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने आदेश जारी कर कहा है कि उसे काफी संख्या में सीएसएस कैडर में सहायक सेक्शन अधिकारी (एएसओ) ग्रेड में निजी और स्वास्थ्य के आधार पर अंतर कैडर स्थानांतरण आग्रह प्राप्त हो रहे हैं.
सीएसएस का गठन केंद्रीय सचिवालय में मध्यम स्तर के पदों का प्रबंध करना है. आदेश में कहा गया है, ‘‘कई बार एएसओ के ये आग्रह मंत्रियों/ सांसदों/ अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त होते हैं.’’ एएसओ ग्रुप बी के गैर राजपत्रित कर्मचारी होते हैं. आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार ने मामले में गंभीर रूख अपनाया है. डीओपीटी ने कहा, ‘‘यह सूचित किया जाता है कि इस तरह के कार्यों पर उचित कार्रवाई की जाएगी जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल है.’’
आपको बता दें कि केंद्रीय सचिवालय में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यालय स्थित हैं, जो कि अधिकतर दिल्ली में हैं. विभाग ने कहा कि इस तरह के कदम उठाने वाले हर कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. इसमें कहा गया है कि कर्मचारी को अपने निजी हित के लिए किसी अधिकारी पर बाहरी दबाव डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.
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