Delhi Transfer Posting Row: 'सीएम केजरीवाल के निर्णय को मानना LG की बाध्यता', आतिशी बोलीं- 'दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरी ताकत मिले वरना...'
Centre Ordinance On Delhi: मंत्री आतिशी का दावा है कि अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को छीनने का प्रयास है.
Delhi News: दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी (Atishi) ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीती रात केन्द्र सरकार एक अध्यादेश (Centre Ordinance ) लेकर आई. यह अध्यादेश लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने के लिए लेकर आई है. यह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के जरिए सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को छीनने का प्रयास है.
उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 239एए के तहत दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बनाई गई है. संविधान ने दिल्ली को एक विधानसभा दी. इस लिहाज से लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है. साथ ही जिस जनता ने जनता ने सीएम केजरीवाल सरकार को वोट दिया उसकी इच्छा पर अमल करना उसकी जिम्मेदारी है.
केंद्र सरकार हजम नहीं कर पाई ये बात
आतिशी ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ हमवावर अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सहन नहीं हुआ की सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया. इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सके. इसका बदला लेने के लिए उन्होंने चोर दरवाजे से अघ्यादेश लाया. रात के अंघेरें में यानी 11 बजे अध्यादेश को लागू कर दिया.
पीएम के सपने में सीएम केजरीवाल आते हैं
उन्होंने कहा कि अब तो पीएम मोदी जी के सपने में सीएम अरविंद केजरीवाल जी आते हैं. अरविंद केजरीवाल जी को ताकत भारत के संविधान ने दिया है. दिल्ली की जनता ने दिया है. वह अरविंद केजरीवाल से डरते हैं. यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के छुट्टी के दौरान यह अघ्यादेश लाया गया. ऐसा अघ्यादेश लाने की ताकत केन्द्र सरकार के पास नहीं है. इसके बावजूद मोदी जी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने का नया तरीका ढूंढ निकला है. उनका ये अध्यादेश पूरी तरह से अंसैवाधिनिक है. यह अरविंद केजरीवाल जी की ताकत छीनने की कोशिश है.
SC ने माना- केंद्र का आदेश गलत
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केन्द्र का आदेश गलत था. एक चुनी हुई सरकार के पास संवैधानिक ताकत है कि वो अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग अपने हिसाब से करे. 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले कहा था कि केन्द्र सरकार का आदेश गलत था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकार है. इस दौरान जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने रखे हैं, उसमें बहुत साफ कहा गया है कि
किसी भी राज्य सरकार की ताकत छीनी नहीं जा सकती.
3 विषयों के छोड़कर सब पर निर्णय लेने का हक
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने इस बात का हवाला दिया कि अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने लोकतंत्र के तीन सिद्धतों का हवाला दिया था. अदालत ने कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है. दिल्ली सरकार के पास है अफसरों की जवाबदेही की ताकत. एक चुनी हुई सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले सकती है. दिल्ली की जनता ने सीएम केजरीवाल को चुना है. इसलिए उनके पास ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला लेने का अधिकार है. लैंड, लॉ एंड आर्डर और दिल्ली पुलिस को छोड़कर उन्हें हर पहलू पर निर्णय लेने की ताकत है.
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