स्वतंत्रता दिवस से पहले चाइनीज मांझे पर पुलिस का एक्शन, 78 FIR, 79 गिरफ्तार
Chinese Manjha News: दिल्ली में सीनियर पुलिस अधिकारियों ने चाइनीज मांझा बेचने वालों पर FIR दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश हैं. इसे लेकर कई टीमें चौबीसों घंटे काम कर रही हैं.
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Delhi Police Action On Chinese Manjha: स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में चाइनीज मांझा की बिक्री पर पुलिस एक्शन लिया है. 'चाइनीज मांझा' बेचने के आरोप में पिछले 20 दिनों में यहां 79 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस खतरनाक मांझे की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में कई लोग जख्मी हो चुके हैं, वहीं कई की जान भी जा चुकी है.
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 78 एफआईआर दर्ज की हैं. सीनियर पुलिस अधिकारियों की ओर से चाइनीज मांझा बेचने वालों पर FIR दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश हैं.
चाइनीज मांझा पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ग्लास-लेपित सिंथेटिक धागा है. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, इस तरह की पतंग डोर पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और इनके वितरण और स्टॉकिंग में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें चौबीसों घंटे काम कर रही हैं.
दिल्ली में कहां कितनी FIR और गिरफ्तारियां हुईं?
हाल की घटनाओं में से एक में, पश्चिमी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 20 जुलाई, 2023 को एक सात वर्षीय लड़की की कथित तौर पर चीनी मांझे से गला कट जाने से मौत हो गई थी. ये हादसा उस वक्त हुआ था जब वो अपने पिता के साथ बाइक से जा रही थी. अधिकारी ने कहा, अब तक पश्चिमी जिले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 23 एफआईआर दर्ज की गई हैं.
उत्तर पूर्वी जिले में 14 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 14 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि शाहदरा में 11 एफआईआर के साथ 14 गिरफ्तारियां हुई हैं. इसके अलावा, बाहरी जिले में 6 एफआईआर के कारण छह गिरफ्तारियां हुईं, मध्य दिल्ली में छह एफआईआर और छह गिरफ्तारियां और द्वारका में चार एफआईआर और 4 लोग गिरफ्तार हुए.
वहीं, उत्तर-पश्चिमी जिले में तीन एफआईआर दर्ज हुईं. बाहरी उत्तर, पूर्व, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण जिलों में 10 एफआईआर के कारण 10 गिरफ्तारियां हुईं. उत्तर में एक गिरफ्तारी के साथ एक एफआईआर दर्ज की गई. रोहिणी और नई दिल्ली में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.
दिल्ली में कब से है चाइनीज मांझे पर बैन?
2017 में दिल्ली में चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नायलॉन या सिंथेटिक धागे पर भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था. अधिकारी ने कहा, ये प्रतिबंध इंसानों, पक्षियों, अन्य जानवरों और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए लगाए गए.
अधिकारी ने कहा, केवल किसी भी सामग्री से मुक्त सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति है. पिछले साल फरवरी में, दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में चीनी मांझे से संबंधित कई घटनाओं के बाद शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच को राष्ट्रीय राजधानी के बाजारों और दुकानों में चीनी सिंथेटिक मांझे के निर्माण, बिक्री, खरीद और भंडारण की जांच करने का निर्देश दिया था.
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