New Year Celebration Ban: दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रोन को ध्यान में रखते हुए DDMA ने नई गाइडलाइन जारी की है. दरअसल ये नए दिशा-निर्देश क्रिसमस और नए साल के मौके पर होने वाले जश्न को लेकर जारी किए गए हैं. नई गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली में क्रिसमस और नए साल पर कल्चरल इवेंट और गैदरिंग पर रोक लगाई गई है. डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन की चिंता को देखते हुए सभी जिलों के डीएम को कोरोना के खिलाफ उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी की है.
जिला अधिकारियों दिए ये निर्देश
दरअसल डीडीएमए ने दिल्ली के सभी जिलों के जिला अधिकारी और डीसीपी को ये आदेश दिए हैं कि दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के मौके पर किसी तरह का जश्न न हो और किसी तरह की भीड़ का जमावड़ा न लगे. साथ ही जिला प्रशासन को रोजाना रिपोर्ट भी देने के लिए कहा गया है. इसके अलावा मार्केट ट्रेड एसोसिएशन को दुकानों पर No Mask No Entry लागू करने के लिए कहा गया है.
ये है नई गाइडलाइन
वहीं नई गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट्स और बार में सिर्फ 50 फीसदी लोगों को ही एंट्री मिलेगी. इसके साथ ही शादियों में सिर्फ 200 लोगों को जाने की अनुमति होगी. तब तक बाजारों में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना होगा. सभी क्षेत्र के जिलाधिकारी और डीसीपी कहीं भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं और अगर इस निरीक्षण के दौरान कहीं भी लापरवाही बरती जाती है तो सेक्शन 51 से 60 के बीच दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दिया 3T मंत्र
इसके साथ ही डीडीएमए ने सभी जिले के डीएम को अपने क्षेत्र का निरीक्षण करने को कहा है. डीसीपी के 3टी मंत्र को फॉलो करने को भी कहा गया है, जो कहता है टेस्ट ट्रैक और ट्रीट. सभी जिले के डीएम लगातार अपने क्षेत्र के आरडब्ल्यूए और एमटीए के अधिकारियों के साथ बैठक करके लोगों को इस महामारी के खिलाफ सचेत किया जाए. जिससे आम लोगों को पूर्ण के सभी गाइडलाइंस का पालन करवाया जा सके, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहनना और लगातार हाथ सेनिटाइज करते रहना.
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