Delhi High Court On Minimum Age Criteria For Class One Admission 2022: केंद्रीय विद्यालयों (Kendriya Vidyalaya Admissons 2022) में क्लास वन में एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष करने को लेकर चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बात का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में केस भी चल रहा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बाबत फैसला सुनाते हुए कहा कि एक ही शहर में एक ही क्लास में एडमिशन के लिए दो अलग-अलग क्राइटेरिया नहीं हो सकते.


एक ही क्लास के लिए नहीं हो सकते दो नियम -


कोर्ट ने कहा कि कक्षा एक में एडमिशन के लिए जहां कुछ स्कूल पांच साल न्यूनतम आयु सीमा रख रहे हैं, वहीं कुछ स्कूलों ने ये छ: वर्ष कर दिया है. एक ही शहर में एक ही कक्षा के लिए दो तरह के नियम नहीं हो सकते. ये भी जान लें कि केवी के इस नियम को बदलने पर दिल्ली सरकार का कहना है कि ये केन्द्रीय विद्यालय का फैसला है और उन्हें इस फैसले से कोई मतलब नहीं. उनके स्कूलों में मिनिमम एज पांच साल ही रहेगी.


क्या कहा कोर्ट ने -


बता दें कि आगामी शैक्षणिक वर्ष में केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष निर्धारित करने के केन्द्रीय विद्यालय संगठन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि हालांकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में हस्तक्षेप नहीं कर रही है पर कक्षा 1 में प्रवेश के लिए दो अलग-अलग आयु मानदंड होने से एक विषम स्थिति पैदा होगी.


कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार के एनईपी न चुनने से अभिभावक और बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. सरकार को बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए.


यह भी पढ़ें:


Sarkari Naukri Alert: मध्य प्रदेश में ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती, कल से शुरू होंगे आवेदन, जानिए डिटेल्स 


Haryana: हरियाणा में खेल कोटे की भर्ती में हुई कटौती, अब इन पदों पर नहीं मिलेगा आरक्षण