CM Arvind Kejriwal Judicial Custody: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई है. CBI मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. अभी सीएम केजरीवाल को तीन सितंबर तक जेल में रहना होगा. 


गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल की कस्टडी 27 अगस्त को पूरी होने वाली थी. इसके बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी हिरासत बढ़ा दी है. इसके लिए सीएम केजरीवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. इससे पहली भी दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को सीएम अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की थी और जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा था. 


इस संबंध में सीबीआई ने कोर्ट को 23 अगस्त को बताया था कि आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही CBI ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी.


21 मार्च को किया था अरेस्ट
मालूम हो, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च, 2024 को अरेस्ट किया था. इसके बाद 26 जून को CBI ने इस कथित घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.


सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतिरम जमानत
सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अरेस्ट के मामले में सीएम केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी थी. हालांकि, सीबीआई अरेस्ट केस में उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा. 


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