Delhi News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश आया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ये आदेश दिया है. दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी के पांच समन के बावजूद सीएम केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया . एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने ये फैसला दिया. ईडी ने कोर्ट में याचिका देते हुए कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट हैं और उन्हें जो समन भेजा जा रहा है उसकी तामील नहीं कर रहे हैं. 


ईडी की तरफ से भेजे गए समन को सीएम केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी गैर कानूनी बताता रही है. ऐसे में ईडी इस मामले को कोर्ट तक ले गई और अब ये आदेश जारी किया गया है.


आम आदमी पार्टी ने क्या कहा?


आप ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस का वो अध्ययन कर रहे हैं. कानून के मुताबिक, आगे के कदम उठाए जाएंगे. आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कोर्ट को ये बताएंगे कि ईडी के सभी समन कैसे गैरकानूनी थे.


सीएम केजरीवाल को कब कब भेजा गया समन


सीएम केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर को भेजा गया था. दूसरा समन 21 दिसंबर को भेजा गया. तीसरा समन 3 जनवरी को भेजा गया. इसके बाद 13 जनवरी को चौथा और 31 जनवरी को पांचवां समन जारी किया था.


शराब घोटाला पूरी तरह से झूठा है- आम आदमी पार्टी


इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि शराब घोटाला पूरी तरह से झूठा है. आप की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि एक चवन्नी अभी तक नहीं निकाल पाए हैं. बीजेपी ये नकारात्मक राजनीति कर रही है. वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी शासित केंद्र की सरकार अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहती है. 


दिल्ली-NCR में अगले दो घंटे हो सकती है बारिश, चलेंगी तेज हवाएं, IMD ने दिया अपडेट