हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अब क्या करेंगे CM केजरीवाल? AAP ने बताया प्लान
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी जिसे हाई कोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल) को खारिज कर दिया. कोर्ट ने माना कि उनकी गिरफ्तारी वैध है.
Arvind Kejriwal News Today: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल) को खारिज कर दिया. आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, अब सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. बुधवार (10 अप्रैल) को ही सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए ईडी की गिरफ्तारी को वैध माना.
21 मार्च को ईडी ने सीएम केजरीवाल को किया था गिरफ्तार
बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. वो फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं. वो
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा?
- हाई कोर्ट ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर रहा है, केवल गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला कर रहा है.
- मुकदमे के दौरान सरकारी गवाहों के बयानों पर निर्णय लिया जाएगा, तब अरविंद केजरीवाल जिरह करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
- हाई कोर्ट ने कहा कि अदालतों का सरोकार संवैधानिक नैतिकता से है, न कि राजनीतिक नैतिकता से.
- हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के जांच में शामिल न होने और उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है.
- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का रिमांड आदेश तर्कसंगत था.
- गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता- हाई कोर्ट
- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी का अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है.
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