Delhi Firecrackers News: दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में काली पूजा, दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 2 दिसंबर, 2020 को निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और देश के सभी शहरों और कस्बों में जहां परिवेशी वायु गुणवत्ता "खराब" और उससे ऊपर की श्रेणी में आती है, वहां कोविड-19 महामारी के दौरान सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा.
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में हरित-प्रमाणित पटाखों को मंजूरी देने को लेकर कोई चर्चा या योजना नहीं है और पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा. उन्होंने कहा, “दिल्ली में वायु गुणवत्ता पहले से ही 'खराब' से 'बहुत खराब' की श्रेणी में दर्ज की जा रही है इसलिए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना जरूरी है.”
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को पटाखों पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा था कि यह “जिंदगी बचाने के लिये जरूरी” है. बाद में, 28 सितंबर को, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एक जनवरी, 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था.
इससे पहले सोमवार को न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कहा, “पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता. निगरानी के लिए तंत्र को मजबूत किया जाए और दुरुपयोग रोकने पर गौर किया जाए.” कोर्ट ने कहा कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है और शासन को इस मुद्दे पर निर्णय लेना होगा.
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