कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार (30 अगस्त) को ओखला विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई. इसके साथ ही उन्हें 5 लाख रुपये मुआवज़ा डीडीए को देने का निर्देश दिया.


डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा मामला


पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने जसोला गांव क्षेत्र में डीडीए भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित मामले में 2018 के फैसले और सजा को चुनौती दी थी. इसी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला दिया.


विवादों से रहा है पुराना नाता


आसिफ पहले भी विवादों में भी रहे हैं. साल 2023 में पुलिस के साथ बदसलूकी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. इससे पहले साल 2022 में ओखला के शाहीन बाग में चुनाव प्रचार के दौरान एक पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का भी उनपर आरोप लगा. इस मामले में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था.


कौन हैं आसिफ मोहम्मद खान?


यूपी के बुलंदशह के रहने वाले आसिफ मोहम्मद खान ने अपनी सियासी जमीन दिल्ली को बनाई. आसिफ मोहम्मद खान कांग्रेस में शामिल होने से पहले आरजेडी में रहे. विधायक बनने से पहले उन्होंने नगर निगम का भी चुनाव लड़ा था. 2013 में वो कांग्रेस में शामिल हुए. इसी साल उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतने में कामयाब हुए. साल 2015 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने हराया था.


बेटी हैं पार्षद


आसिफ मोहम्मद खान की बेटी भी राजनीति में हैं. उनकी बेटी अरीबा खान 2022 से एमसीडी में अबुल फजल वार्ड (ओखला) की पार्षद हैं.


खाने के ऑर्डर में देरी तो उतार दिया मौत के घाट, दिल्ली के राजौरी गार्डन मर्डर केस में 5 गिरफ्तार