New Delhi: कोरोना के मामलों की संख्या फिर से बढ़ने के साथ दिल्ली सरकार ने सभी अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को हाइब्रिड (ऑनलाइन) मोड में कार्यवाही करने और विवाद में शामिल पक्षों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक प्रदान करने को कहा है.


कोरोना के प्रसार को रोकने में मिलेगी मदद


सूत्रों ने कहा कि श्रम विभाग पहले ही इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुका है, अन्य विभाग भी इसका पालन कर सकते हैं. अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से सुनवाई के दौरान होने वाली भीड़भाड़ कम होगी जिससे कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी.


इस साल फिर से शुरू हुई ऑफलाइन मोड में सुनवाई


श्रम विभाग के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग के तहत तहसीलदार के अधीन उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, विभिन्न आयोग, वित्तीय निगम और दिल्ली सरकार के कई विभागों के प्रमुख अक्सर शिकायत निवारण कार्यवाही करते हैं. हालांकि इस तरह की अधिकांश कार्यवाही पहले वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही थी, लेकिन कोरोना के मामले कम होते ही विभागों ने इस साल फरवरी के मध्य से हाइब्रिड मोड के साथ भौतिक रूप से भी सुनवाई शुरू कर दी थी.


दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले


सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि हर दिन नए कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है पॉजिटिविटी रेट भी भी 5% से अधिक है. वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही अनावश्यक भीड़ को रोकेगी और विवाद में पक्षों को दूर से भाग लेने का अवसर देगी. वीडियोकांफ्रेंसिंग का लिंक अब वाद सूची में ही उपलब्ध कराया जाएगा. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,487 नए केसों के साथ राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 5 हजार 997 हो गई है.


हाई कोर्ट ने दिया था हाइब्रिड मोड में सुनवाई का आदेश


 बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि सभी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण वाद सूची में ही वीडियोकांफ्रेंसिंग के लिंक प्रदान करें. वहीं, पिछले साल नवंबर में एक अन्य आदेश में, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जिला अदालतों और अन्य अर्ध-न्यायिक निकायों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा होना चाहिए.


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