Delhi News: दिल्ली आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को अदालत से बड़ी राहत मिली है. वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और 10 अन्य को बुधवार को नियमित जमानत दे दी.
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ नियुक्तियों के संबंध में घूस मांगने, देने या स्वीकार करने जैसे कोई आरोप नहीं हैं. न्यायाधीश ने आरोपियों को पहले अंतरिम जमानत (Interim bail) दी थी. न्यायाधीश नागपाल ने कहा, 'मामले में आगे जांच पूरी होने में लंबा वक्त लगेगा और आरोपियों को हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है.’
उन्होंने कहा कि आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार या वजह नहीं है. आरोपियों ने जांच में सहयोग किया. मामले में रिश्वत (Bribe) नहीं ली गई थी, इसलिए वसूली का कोई सवाल ही नहीं उठता है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड को जो नुकासान हुआ वो वेतन भुगतान और परिलब्धियों (वेतन के बदले मिलने वाला लाभ) की राशि के चलते हुआ.
सीबीआई ने लगाया था ये आरोप
बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, खान और अन्य के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था. सीबीआई ने इस मामले मेंं आरोप लगाया था कि अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) का अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार किया. इतना ही नहीं सीबीआई ने अपने आरोप में ये भी कहा था कि अमानतुल्ला खान ने डीडब्ल्यूबी (DWB) के सीईओ के रूप में महबूब आलम (Mehboob Alam) की नियुक्ति गैरकानूनी तरीके से की.
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