दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगे मामले में आरोपी को ‘‘अनावश्यक रूप से प्रताड़ित’’ किए जाने पर पुलिस पर जुर्माना लगाया और कहा कि इन मामलों में पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निजी हस्तक्षेप करने के लिए बार-बार दिए गए निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया गया है.


मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने शिकायतों को अलग करने और सभी सातों आरोपियों के मामले में समान रूप से आगे जांच करने के लिए एक अर्जी दायर करने में देरी के लिए पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया.


क्या कहा कोर्ट ने -


न्यायाधीश ने कहा, ‘इस अदालत ने डीसीपी (उत्तरपूर्व), संयुक्त पुलिस आयुक्त (पूर्वी रेंज) और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामलों में निजी हस्तक्षेप करने के बार-बार निर्देश दिए, हालांकि ऐसा लगता है कि इन सभी निर्देशों को नजरअंदाज किया गया है’.


अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे से संबंधित इन मामलों की ठीक से जांच करने और तत्परता से सुनवाई के लिए उठाये गये कदमों का विस्तृत विवरण पेश करने का निर्देश दिया था. ये निर्देश पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को 12 अक्टूबर को दिया गया था.


साथ ही अदालत ने केन्द्र सरकार के गृह सचिव को सारे मामले की जांच करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने और इस राशि को उनके वेतन से काटने का भी निर्देश दिया था. इस मामले की आगे जांच जारी रहने के आधार पर बार बार सुनवाई स्थगित के पुलिस के अनुरोध के कारण उन पर यह जुर्माना लगाया गया था.


पहले भी उठ चुका है सवाल -


सितंबर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सवाल किया था कि दिल्ली के भजनपुरा इलाके के तीन अलग-अलग मंडलों में अलग-अलग तारीखों पर हुई दंगों की पांच घटनाओं को एक प्राथमिकी में क्यों जोड़ा गया है ? जबकि अकील अहमद की शिकायत को अलग करने का निर्देश दिया गया था.


साल 2020 की है घटना -


अदालत ने आगे कहा , ‘‘आईओ के शिकायत को अलग करने और मामले में आगे की जांच के अनुरोध को अनुमति दी जाती है, हालांकि इसमें देरी होने से आरोपियों का अनावश्यक उत्पीड़न हुआ, जिसके लिए राज्य पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें नागरिकता संसोधन कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में झड़पें हुई थी. इस हिंसा में कई लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए थे.


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