Cracker Ban in Delhi: दिल्ली सरकार ने पिछले साल के निर्देश के तहत पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है. इस साल दिल्ली सरकार ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है. यह 1 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा.
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर बड़ा फैसला लिया है. केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बाबत जानकारी दी है. एक ट्वीट में राय ने कहा- दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके.
गोपाल राय ने दी ये जानकारी
उन्होंने कहा- इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री / डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा. प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी.
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान पर बैठक की थी. इस बाबत गोपाल राय ने कहा था कि विंटर एक्शन प्लान को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक हुई. सरकार द्वारा तैयार की गई 15 फोकस बिंदु पर लगभग 30 विभागों को विस्तृत प्लान तैयार करने का टास्क दिया गया. उन्होंने कहा था कि पर्यावरण विभाग को 15 सितंबर तक सभी विभागों से रिपोर्ट लेकर विस्तृत विंटर एक्शन प्लान बनाकर सौपने के निर्देश दिए गए.
बनाया गया ये प्लान
पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या को लेकर विकास एवं राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है. इसके अलावा धूल प्रदूषण के लिए पीडब्ल्यूडी , एमसीडी, डीसीबी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, आई एंड एफसी , डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया.
वाहनों से होने वाले प्रदूषण के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग , डीआईएमटीएस, डीटीसी, दिल्ली मेट्रो और जीएडी को नियुक्त किया गया. वहीं खुले में कूड़ा जलाने को लेकर नोडल एजेंसी के तौर पर एमसीडी , एनडीएमसी, डीसीबी, विकास विभाग, आई एन्ड एफसी, दिल्ली फायर सर्विस, डीडीए एवं राजस्व विभाग को नियुक्त किया गया.
elhi-government-to-launch-this-15-point-action-plan-in-october-to-fight-air-pollution-2200949