(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Swati Maliwal: स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, जानें वजह
Swati Maliwal Resigns: आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए स्वाति मालीवाल को नामांकित किया है. ऐसे में उन्होंने अपने मौजूदा पद यानी दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है.
Delhi News: आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकित किए जाने के बाद दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. आप ने कहा कि स्वाति मालीवाल संसदीय मामलों में अपनी शुरुआत करेंगी. सक्रियता में उनका करियर कम उम्र में शुरू हुआ. वह महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक मुद्दों के लिए एक सक्रिय वकील रही हैं.स्वाति मालीवाल महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने, सख्त कानूनों की वकालत करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न अभियानों और आंदोलनों से जुड़ी रही हैं.
स्वाति मालीवाल को साल 2015 में डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्होंने एसिड हमलों, यौन उत्पीड़न और दिल्ली में महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों के समाधान के लिए पहल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया है. जबकि, संजय सिंह और एनडी गुप्ता को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नामांकित किया है. स्वाति मालीवाल को राज्यसभा में सुशील कुमार गुप्ता की जगह रिप्लेस किया गया है. आम आदमी पार्टी (आप) की राजनीतिक मामलों की समिति ने 19 जनवरी को दिल्ली में होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपने नामांकन को अंतिम रूप दिया.
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में, राजनीतिक समिति ने दो मौजूदा सदस्यों को फिर से नामांकन के लिए समर्थन देने का फैसला किया. जबकि, आप के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने हरियाणा की चुनावी राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करने का इरादा जताया है. आप ने कहा, सुशील कुमार गुप्ता ने हरियाणा के चुनाव में सक्रिय रूप से शामिल होने की अपनी आकांक्षा व्यक्त की है और हम इस रास्ते पर आगे बढ़ने के उनके फैसले का सम्मान करते हैं.संजय सिंह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी (आबकारी नीति) घोटाला मामले में जेल में हैं. दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें राज्यसभा के लिए फिर से नामांकन के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है, क्योंकि उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है.