DDMA New Guidelines for Markets: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. पिछले तीन दिन से तो संक्रमण के मामलों में हैरान कर देने वाला इजाफा हो रहा है. वहीं दिल्ली के स्वास्थ्यमंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि आज 17 हजार संक्रमण के मामले आएंगे. जबकि कल 15 हजार मामले आए थे. वहीं गंभीर हालात के बीच और सरकार द्वारा प्रतिंबध लगाए जाने के बावजूद भी दिल्ली के बाजारों और मॉल में कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. ऐसे में आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने नए आदेश जारी कर दिए हैं.


डीडीएम की नई गाइडलाइंस के मुताबिक इस आधार खुलेंगी गैर जरूरी समानों की दुकानें


बता दें कि दिल्ली के बाजारों और मॉल में कोविड दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद DDMA ने सभी डीएम व संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक बाजारो/ परिसरों और गैर जरूरी सामानों से जुड़े मॉल की दुकानों को अब सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की अनुमति होग. इसके साथ ही रोज हर क्षेत्र में केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार (50 फीसदी क्षमता के साथ) खोलने की अनुमति होगी.






दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया है


वहीं बता दें कि इससे पहले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बीते मंगलवार को फैसला किया था कि शुक्रवार यानी आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे (शनिवार-रविवार) तक दिल्ली में कर्फ्यू रहेग.अधिकारियों ने कहा था कि वीकेंड लॉकडाउन कोविड -19 मामलों के प्रसार को रोकने का एक तरीका है, क्योंकि बहुत से लोग मॉल, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जा रहे हैं. भीड़-भाड़ वाली इन जगहों से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है.


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