DUSU Elections Result: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए शुक्रवार को मतदान संपन्न हो गया. छात्र संगठनों के प्रत्याशियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं और छात्रों को चुनाव परिणाम का इंतजार है. कायदे से 28 सितंबर को चुनाव परिणाम घोषित होने थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाने से सभी को नतीजे के लिए अगले एक महीने तक का इंतजार करना होगा. 


अहम यह है कि नतीजा उसके बाद भी आएंगे या नहीं, उसको लेकर भी संशय बरकरार है. ऐसा इसलिए कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही यह तय होगा कि चुनाव परिणाम कब आएंगे. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार डीयू छात्र संघ चुनाव को लेकर अदालत में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर होगी. इस हिसाब से नतीजा 21 अक्टूबर से पहले आने की कोई उम्मीद नहीं है. 


दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था कि कोर्ट के सामने आए तथ्यों को देखकर लगता है कि बड़े पैमाने पर पैसे और ताकत का इस्तेमाल दूसरों चुनाव में हुआ है. इस आधार पर हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि जो चुनाव लोकतंत्र के त्यौहार के तौर पर देखा जानना चाहिए था, वह कालेधन को सफेद करने यानी मनी लांड्रिंग और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला दिख रहा है.  


चुनाव परिणाम पर रोक क्यों?


यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से नाराजगी जताते हुए कहा लिंगदोह कमेटी की गाइडलाइंस की अनदेखी होती रही और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा क्यों? इसके बाद अदालत ने मतदान की इजाजत तो दे दी, लेकिन अगला आदेश जारी होने तक वोटों की गिनती और चुनाव परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी. बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के तहत 27 सितंबर को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए वोट डाले गए थे. 


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