DDA Housing Scheme: राजधानी दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए अब घर खरीदना आसान हो सकता है. दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आवेदकों के लिए अपने मापदंडों में ढील देने का निर्णय लिया है. हाल ही में DDA की दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ एक बैठक हुई. जिसमें DDA के अध्यक्ष भी मौजूद रहे. इस बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घर खरीदने के लिए DDA के पास जो आवेदन आते हैं, उसमें कई मापदंडों में ढील दिए जाने का फैसला लिया गया.


तीन लाख आय की शर्त खत्म
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के आवेदकों के लिए तीन लाख रुपए से कम की वार्षिक आय की शर्त को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है. DDA द्वारा पिछले करीब तीन दशकों से EWS कैटेगरी के लोगों को मकान आवंटित किए जा रहे थे. जिसके लिए इस कैटेगरी के लोगों को DDA को आवेदन देना होता था. इस कैटेगरी के आवेदकों को दो ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज DDA को दिखाने होते थे, जो यह प्रमाणित करें कि आवेदक व्यक्ति की सालाना आय तीन लाख रुपए से कम है. इसके अलावा उसकी पारिवारिक आय सालाना 10 लाख से कम हो. इसके लिए राजस्व प्राधिकरण द्वारा एक प्रमाण पत्र देना होता था.


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क्या कहा डीडीए ने
डीडीए ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आवेदकों के लिए इन अनिवार्यताओं को खत्म कर दिया है. DDA का कहना है कि EWS श्रेणी के आवेदकों को अपनी व्यक्तिगत आय का प्रमाण देने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि अधिकांश लोग उस श्रेणी में नहीं आते जोकि आईटीआर फाइल करते हो. उनके लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य नहीं है. वह फॉर्म-16 के रूप में व्यक्तिगत आय का साक्ष्य भी पेश नहीं कर पाते. ऐसे में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले DDA के फ्लैट आवंटन में अनिवार्यता को रुकावट माना जा रहा था, इसीलिए EWS ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मापदंडों में यह छूट दे दी है.



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