1984 Anti Sikh Riots Case: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता से मांगी पुल बंगश मामले में दर्ज FIR की सूची, जानें कब होगी सुनवाई
Anti Sikh Riots 1984: राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर से पुल बंगश सिख दंगा मामले में दिल्ली पुलिस और CBI की ओर से दर्ज मामलों की पूरी सूची पेश करने को कहा.
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Delhi News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने 1984 सिख दंगा मामले (984 anti-Sikh riots case ) में आज सुनवाई हुई. अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) से पुल बंगश सिख दंगा मामले ( Pul Bangash riots case) में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दर्ज मामलों की पूरी सूची पेश करने को कहा है.
अदालत ने उनसे जांच के नतीजे भी दाखिल करने को कहा है. इसके बाद अदालत ने आज की सुनवाई स्थगित कर दी. अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी 2024 की तिथि राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुकर्रर की है.
1984 anti-Sikh riots case | Delhi's Rouse Avenue court asks the counsel for Congress leader Jagdish Tytler to file a list of FIRs lodged by Delhi Police and CBI in Pul Bangash Sikh riots and the outcome of the investigation. The matter is adjourned till January 9, 2024.
— ANI (@ANI) December 18, 2023
सभी आरोपों को खारिज करते आये हैं टाइटलर
बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर 1984 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की राजधानी में सिख विरोधी दंगे भड़काने का आरोप है. ये बात अलग है कि टाइटलर के मामले में सीबीआई (CBI) ने 2007, 2009 और 2014 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, दंगे के दौरान अपना पति खोने वाली लखविंदर कौर की याचिका पर दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत (Karkardooma Court) ने सभी क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दिया था.
पुल बंगश दंगा सहित अन्य सभी मामले में जगदीश टाइटलर अपनी भूमिका को शुरू से ही नकारते रहे हैं. अब इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 जनवरी 2023 की डेट सुनवाई के लिए मुकर्रर की है.
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