Delhi Government News: सरकारी कामकाज और योजनाओं का श्रमिकों (Workers) और कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) की तरफ से दिल्ली श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की गई है. पूरे साल श्रमिकों द्वारा नियमित परिश्रम किया जाता है इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें सरकारी योजना का भी लाभ मिले और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)  और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मौजूदगी में नवंबर 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई थी. इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से इन श्रमिकों और कामगारों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा.


दिल्ली श्रमिक मित्र योजना में श्रमिकों को मिलेंगे ये लाभ


• इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को उनके बच्चों के विवाह के लिए 35,000 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
• श्रमिक महिला यदि गर्भवती है तो दिल्ली सरकार की तरफ से उसे 30,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
• वृद्ध श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन के रूप में 3000 रुपए महीने प्रदान किया जाएगा.
• कंस्ट्रक्शन बोर्ड में रजिस्टर श्रमिकों को अपने मकान बनवाने के लिए 3 से 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. 
• श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु 500 से 10,000 रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी.
• यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली सरकार द्वारा 1,00,000 रुपए परिवार को सहायता राशि के रूप में प्रदान किया जाए.


दिल्ली श्रमिक मित्र योजना के लिए आवश्यक पात्रता और दस्तावेज


इस योजना का वही लाभ ले सकते हैं जो श्रमिक दिल्ली के स्थाई निवासी (Permanent Resident) हो,  इसके अलावा दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (Labor Welfare Board)
में व्यक्ति का पंजीकरण होना चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. आवश्यक दस्तावेज के लिए निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर का सही विवरण देना होगा. इसके लिए अभी तक ऑफलाइन (Offline) व्यवस्था के माध्यम से दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से श्रमिकों को फॉर्म लेना होगा जिस फॉर्म पर सही विवरण और जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसे भरकर, निर्धारित समय में श्रमिक कल्याण बोर्ड में ही जमा करना होगा. जिसके बाद विभाग द्वारा लाभार्थी श्रमिकों की सूची तैयार की जाएगी.  


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