Delhi News: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में भीषण गर्मी के बीच आग की घटनाओं में बढ़ोतरी को गंभीरता से लिया है. शराब परोसने वाले होटल, रेस्तरां-बार और क्लबों के प्रबंधकों साफ शब्दों में आदेश दिया है कि आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए गोदामों सहित अग्नि सुरक्षा के सभी उपायों पर अनिवार्य रूप से ध्यान दें. इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी.


पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगने की घटना में  सात बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने ये आदेश दिए हैं. दिल्ली अग्निशमन विभाग वर्तमान में केवल 90 वर्ग मीटर और उससे अधिक क्षेत्र में बने रेस्तरां और भोजनालयों को ही अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देता है. 


अग्नि सुरक्षा उपायों पर अमल जरूरी 


दिल्ली सरकार की ओर से हाल ही में जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि आबकारी विभाग 90 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में बने रेस्तरां में अग्नि सुरक्षा उपायों के अनुपालन पर गौर कर रहा है। विभागी आदेश में कहा गया है, ‘‘इस समय दिल्ली भीषण गर्मी का सामना कर रही है, जिसके कारण आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं और लिहाजा रेस्तरां और भोजनालयों के लिए अग्निशमन एनओसी के मुद्दे की समीक्षा की गई है.’’  


समय से पहले करा लें एनओसी का नवीनीकरण 


आबकारी विभाग ने 90 वर्ग मीटर और उससे अधिक क्षेत्र वाले सभी मौजूदा लाइसेंसधारियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की समाप्ति से पहले उसका नवीनीकरण कराएं और सुरक्षा मानदंडों के अनुसार सभी सुरक्षा उपाय करें. 


दिल्ली आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार शहर में करीब 1,000 एचसीआर (होटल, क्लब, रेस्तरां) श्रेणी के परिसर हैं, जिनमें करीब 700 ‘रेस्तरां-बार’ शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि जिन होटल और क्लब के पास आबकारी लाइसेंस हैं, उनकी संख्या क्रमश: करीब 165 और 50 है.


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