Delhi Air Pollution: कल से दिल्ली की सड़कों पर इन गाड़ियों को लेकर न निकलें, लगेगा 20 हजार रुपये जुर्माना
Delhi News: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CBCB) के दिशा-निर्देश पर दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने आदेश जारी करते हुए ग्रैप- 3 की पाबंदियों को मंगलवार से लागू कर दिया है.
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Delhi BS-3 and BS-4 Vehicles Ban: दिल्ली में प्रदूषण संकट लगातार बरकरार है. धुंध और कोहरे के प्रभाव की वजह से लोग दमघोंटू हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आंकड़ा 400 के ऊपर होते ही प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक माना जाता है, जिसको देखते हुए 6 जनवरी से दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप- 3 लागू कर दिया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दिशा-निर्देश पर दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने आदेश जारी करते हुए ग्रैप- 3 में लागू पाबंदियों के अनुसार अब 12 जनवरी तक बीएस- 3 पेट्रोल और बीएस- 4 डीजल वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है.
वहीं दूसरी तरफ ग्रैप- 3 लागू होते ही अनावश्यक निर्माण कार्य पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया गया था. इसको लेकर बिल्डर और निर्माण कराने वालों ने असंतोष जताया और कहा कि कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा देना और निर्धारित समय के बाद प्रतिबंध हटा देने की वजह से उनके निर्माण कार्य को लेकर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. हालांकि, इस को लेकर सरकार और प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई. दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार 12 जनवरी तक बीएस- 3 पेट्रोल और बीएस- 4 डीजल वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है.
प्रतिबंध के बावजूद गाड़ी चलाने पर देना होगा जुर्माना
प्रतिबंध के बावजूद बीएस- 3 पेट्रोल और बीएस- 4 डीजल वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चलाए जाने पर गाड़ी मालिक को 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. दिल्ली-एनसीआर में अभी भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. दिल्ली-एनसीआर के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है. धुंध का प्रभाव दिल्ली के हवाओं में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में सांस और आंख की तकलीफ भी लगातार बनी हुई है. अब देखना होगा कि ग्रैप- 3 पाबंदियों के अनुसार लागू इन नियमों से दिल्ली और एनसीआर को प्रदूषण से कितनी निजात मिलती है.
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