Delhi Metro: दिल्ली में GRAP 3 लागू होने के बाद DMRC का बड़ा फैसला, अब आज से 60 अतिरिक्त फेरे लगा रही मेट्रो
Delhi Air Pollution: दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए ग्रैप 3 लागू किया गया है. ऐसे में यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए मेट्रो कुल 60 अतिरिक्त फेरे लगा रही है.
Delhi Metro News: दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है और इस कारण लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है. इस से बचाव के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने विंटर एक्शन प्लान बनाया था, जिसके तहत दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर से ग्रैप 1 की पाबंदियों को लागू किया था जो बाद में ग्रैप 2 तक पहुंची और अब गुरुवार यानी 2 नवंबर से ग्रैप 3 की पाबंदियां दिल्ली में लागू हो गई हैं. इसे देखते हुए डीएमआरसी (DMRC) ने भी मेट्रो के अतिरिक्त फेरों की शुरुआत की थी.
गुरुवार से से लागू हुए ग्रैप 3 के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो का इस्तेमाल कर यात्रा करें, इसके लिए मेट्रो के शुक्रवार से कुल 60 अतिरिक्त फेरे लग रहे हैं. डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि ग्रैप 2 की पाबंदियों के बाद 25 अक्टूबर से सभी कार्य दिवस पर मेट्रो के 40 अतिरिक्त फेरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें शुक्रवार से 20 और फेरों का इजाफा किया गया है. सभी लाइनों पर कुल 60 अतिरिक्त फेरे हर दिन मेट्रो लगाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो ट्रेन से यात्रा को तरजीह दें और दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जा सके.
गुरुवार को 402 था एक्यूआई
दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर दिल्ली मेट्रो की ट्रेन 20 और अतिरिक्त फेरे लगा रही. दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गुरुवार को शाम पांच बजे 402 पर था, जिसके बाद केंद्र के प्रदूषण नियंत्रण आयोग ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) का तीसरा चरण लागू किया.
ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 2 नवंबर को ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू होने के बाद, आवश्यक सरकारी परियोजनाओं, खनन और पत्थर तोड़ने को छोड़कर कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन कार्य पर पूरी तरह से पांबदी रहेगी. इसके साथ ही दिल्ली के बाहर पंजीकृत लाईट-मीडियम कॉमर्शियल व्हीकल, डीजल ट्रक और भारी माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, इसमें आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है और उन पर किसी तरह की पाबंदी लागू नहीं होगी.