Delhi Pollution: दिल्ली में GRAP-IV के नियमों में बदलाव, दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर लगेगा बैन, इन्हें मिलेगी छूट
Delhi Air Pollution Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा. हालांकि स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली बसों को इसमें शामिल नहीं किया गया है.
Delhi News: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए जीआरएपी (GRAP-IV) के नए नियम के तहत CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI डीजल बसों को छोड़कर अन्य राज्यों से आने वाली सभी बसों पर प्रतिबंध लगाएगा जाएगा. इसके तहत ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों, कांट्रैक्ट कैरिज बसों, राज्य परिवहन बसों या किसी अन्य प्रकार की परमिट वाले बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. दिल्ली में अभी तक ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों और कांट्रैक्ट कैरिज बसों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लागू नहीं होता था. GRAP-III के तहत अभी तक केवल BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया था.
दिल्ली सरकार ने अधिसूचित किया है कि यदि केंद्र सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण के तहत पाबंदियां लागू की जाती हैं, तो राजधानी में सीएनजी, BS-VI डीजल और इलेक्ट्रिक बसों को छोड़कर अन्य बसों के प्रवेश को विनियमित किया जाएगा. चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना यानी जीआरएपी का चौथा चरण इसका अंतिम चरण होता है.
वायु गुणवत्ता को लेकर जारी किया गया नोटिफिकेशन
20 नवंबर को जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता गंभीर है और दिल्ली में वायु प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए तत्काल उपायों की जरूरत है. इसलिए व्यापक जनहित में प्रदूषण फैलाने वाली अंतरराज्यीय बसों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है.
वाहन संबंधी वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए सार्वजनिक हित में आपातकालीन आधार पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत ऐसे प्रतिबंधों को लागू करने की जरूरत है. इसमें कहा गया है कि जो इसका उल्लंघन करेगा, उसपर दंडित किया जाएगा.
एजेंसियों से की गई नियम के पालन की अपील
नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि जीआरएपी के चौथे चरण के लागू होने पर ऑल इंडिया परमिट या कॉन्ट्रैक्ट पर चलने वाली बस या राज्य परिवहन बसों या दूसरे राज्यों में किसी अन्य परमिट वाली सभी बसों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. गजट नोटिफिकेशन में संबंधित एजेंसियों से यह अपील की गई है कि वे इसका पालन करवाएं.
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