Delhi Pollution News: दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल  चालित चार पहिया वाहनों पर रोक लगा दी है. आप सरकार ने यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा एक आदेश को ध्यान में रखते हुए उठाया है. दिल्ली सरकार के ताजा आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चालित चार पहिया वाहनों पर शुक्रवार को प्रतिबंध लगा दिया. यह प्रतिबंध नये आदेश जारी होने तक लागू रहेगा.


ये है प्रदूषण बढ़ने की वजह


दरअसल, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने की रणनीति बनाने वाले वैधानिक निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक आदेश जारी कर कहा कि हवा की कम गति के साथ कोहरे और धुंध सहित मौसम संबंधी प्रतिकूल स्थितियां दिल्ली के दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में अचानक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है. दिल्ली का समग्र एक्यूआई शुक्रवार सुबह से लगातार बढ़ रहा है. यह पूर्वाह्न 10 बजे 397 और शाम चार बजे 409 था. वेबसाइट https://www.aqi.in/in/ के अनुसार शनिवार को यह दिल्ली के अधिकांश इलाकों में 500 से 650 के बीच दर्ज किया गया. 


दिल्ली एनसीआर में इन कार्यों पर भी रोक


सीएक्यूएम ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू करते हुए दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों, पत्थर तोड़ने और खनन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. तृतीय चरण के जीआरएपी के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चालित चार पहिया वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा कि संशोधित जीआरएपी को लागू करने के लिए उप-समिति ने वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ दिल्ली में मौसम संबंधी स्थितियों एवं वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान की समीक्षा की है.


सीएक्यूएम के आदेश में क्या है?


सीएक्यूएम के आदेश में कहा गया है, ‘संशोधित जीआरएपी के तृतीय चरण और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार आदेश दिया गया है कि दिल्ली में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) चलाने पर (आपातकालीन सेवाओं में तैनात वाहनों, पुलिस वाहनों और प्रवर्तन के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी वाहनों को छोड़कर) अगला आदेश दिए जाने तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू होगा.’ आदेश में ये भी कहा गया है कि यदि कोई बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चालित एलएमवी (चार पहिया वाहन) सड़क पर चलते हुए पाया गया तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है.


क्या ग्रैप थ्री?


जीआरएपी केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना है, जो सर्दियों के मौसम के दौरान क्षेत्र में लागू की जाती है.जीआरएपी के तहत कार्रवाई को चार चरणों  में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्रथम चरण-खराब (एक्यूआई 201-300), द्वितीय चरण- बहुत खराब (एक्यूआई 301-400), तृतीय चरण-गंभीर (एक्यूआई 401-450) और चतुर्थ चरण- अति गंभीर (एक्यूआई 450 से अधिक) शामिल हैं.